नैनीताल: 15 दिसंबर 2019 को हल्द्वानी के व्यस्ततम सिंधी चौराहे पर काठगोदाम निवासी भुप्पी पांडे की सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता दोनों भाइयों ने निर्मम हत्या कर दी थी, इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नैनीताल ने मुख्य अभियुक्त दोनों भाई सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,

अभियुक्तगणों द्वारा मृतक भूपेन्द्र पाण्डे की लाईसेन्सी पिस्टल लूटकर भी उससे मृतक पर गोली चलायी थी, जुर्म धारा-394/34 में अभियुक्तगण गौरव, सौरभ को आजीवन कारावास व 50-50 हजार के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा ना करने पर 3 वर्ष के अतिरिक्त करावास व गौरव गुप्ता द्वारा अपनी लाईसेन्सी पिस्टल का दुरूपयोग किया था इसलिए धारा-30 आयुध अधि० के अन्तर्गत दोषी पाते हुए अभियुक्त को 6 माह का कारावास व 1 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, अर्थदण्ड अदा ना करने पर 1 माह के अतिरिक्त करावास की सजा सुनायी है।

न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह भी आदेशित किया है कि आयुध अधि0 की धारा-32 के प्राविधानों के अनुसार अभियुक्त गौरव गुप्ता के लाईसेन्सी पिस्टल को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाय। चूंकि अभियुक्त द्वारा अपनी लाईसेन्सी पिस्टल के लाईसेन्स का पूर्ण रूप से घटना में दुरुपयोग किया है,

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