उत्तराखंड : 19 अप्रैल को मतदान दिवस के दिन उत्तराखंड शासन द्वारा बंदी दिवस की स्वीकृति का आदेश जारी किया गया है, आदेश में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है किन्तु वह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत्त है तो ऐसे निर्वाचकों को चाहे वे संविदा पर कार्यरत्त हों उनको भी मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा,

कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है, तो संबंधित कारखाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के प्रावधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

वोट अवश्य करें..

(ii) अविरल प्रक्रिया (Continous Process) वाले कारखानों में कारखाना प्रबंधक अपने समस्त कर्मचारियों / कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त (Responsible and Sufficient) अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।

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