नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने आज हल्द्वानी वनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने क़े मामले पर सुनवाई हुई, इस मामले में हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं, नैनीताल हाईकोर्ट में इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों की तरफ से कहा गया की इस मामले में उनका पक्ष रेलवे ने नहीं सुना इसलिए उनको भी हाईकोर्ट में सुनवाई का मौका दिया जाए, इस मामले पर पर रेलवे की तरफ से कहा गया कि रेलवे ने सभी अतिक्रमणकारियों को पीपी एक्ट के तहत नोटिस जारी कर सुना है जबकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया की यह ज़मीन राज्य सरकार की नहीं है बल्कि रेलवे की है, याचिकाकर्ता रवि शंकर जोशी की ओर से कहा गया कि कोर्ट के बार-बार आदेश होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, इससे पहले पूर्व नैनीताल हाईकोर्ट ने सभी अतिक्रमणकारियों से अपनी-अपनी आपत्ति पेश करने को कहा था, रेलवे की तरफ से कहा गया कि हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिनमे करीब 4365 अतिक्रमणकारी है, अब रेलवे अतिक्रमण हटाने के लिए कभी भी बड़ा एक्शन ले सकता है