कोटद्वार: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार द्वारा नजीबाबाद रोड स्थित डिफेंस कॉलोनी निवासी विजयपाल सिंह रावत को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार के आदेश दिनांक 2/8/2019 की पुष्टि करते हुए विजयपाल को जिला जेल पौडी मे दाखिल करने के आदेश पारित किये गये है, मामले क़े मुताबिक सूबेदार मेजर रघुबीर सिंह द्वारा दिनांक 21/9/201को विजयपाल सिंह रावत एवं धीरेंद्र द्विवेदी के खिलाफ कोटद्वार आर्मी कैन्टीन क्षेत्र मे गोपनीय रूप से फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करने से रोकने कैन्टीन सुरक्षा कर्मचारियों के साथ हाथापाई करने व जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट थाने मे लिखवाई थी, मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार के पास पहुँचा जिसमे न्यायालय द्वारा धीरेंद्र द्विवेदी को बरी कर दिया गया, लेकिन विजयपाल को आईपीसी की धारा 332,353 का दोषी पाते हुए एक साल की सजा एवं 5000-5000 रू के जुर्माने से दण्डित किया गया था, उक्त मामले मे सजा पाये विजयपाल सिंह रावत द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी मे अपील की सुनवाई करते हुए अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश द्वारा निचली अदालत की सजा की पुष्टि करते हुए विजयपाल सिंह रावत को पौड़ी कारागार भेजने आदेश दिये गये हैं,