उत्तराखंड: राज्य निर्वाचन आयुक्त चन्द्रशेखर भटट ने नगर स्थानीय निकायों की संगणकों द्वारा किये जा रहे विस्तृत पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा बैठक की, उन्होंने कहा कि नगर स्थानीय निकायों के लिए संगणकों द्वारा 8 दिसम्बर 2023 तक घर-घर जाकर गणना एवं सर्वेक्षण कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का कार्य किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि कोई भी संगणकों के वार्डों में कोई मतदाता छूट जाता है तो उस वार्ड की जिम्मेदारी सम्बन्धित संगणक की होगी। इसके अलावा ऐसे भारतीय नागरिक जो राज्य की नागर स्थानीय निकायों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मामूली तौर पर निवास कर रहें हैं 01 जनवरी 2024 को जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई हो अपना नाम वोटर लिस्ट में सूचीबद्व करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 8 दिसम्बर के पश्चात भी लोगों के नाम मतदाता सूची छूट जाते हैं अथवा वार्ड परिवर्तित होता है तो उसकी सूचना भी निकाय कार्यालय अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अपील दायर कर अपना नाम अंकित कर सकते हैं, अन्तिम वोटर लिस्ट 02 फरवरी 2024 को जारी होगी।

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