RAILWAY ENCHROCHMENT HALDWANI : सुप्रीम कोर्ट से रेल मंत्रालय अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई गई रोक हटाने की मांग लगातार कर रहा है। क्योंकि 5 जनवरी 2023 को दिए गए अंतरिम आदेश के चलते हल्द्वानी स्टेशन के विस्तार संबंधी योजना पिछड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेल मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा रेलवे के आधुनिकीकरण के मद्देनजर सरकार देश के हरे एक राज्य में वंदे भारत जैसी स्पेशल ट्रेन और लंबी दूरी की ट्रेन चलाना चाहती है। जिसके लिए रेलवे स्टेशनों के विस्तार का प्लान भी तैयार है लेकिन अवैध कब्जों के चलते सब कुछ रुक गया है,
केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि देश भर में बड़े पैमाने पर रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 25 हजार हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर अवैध कब्जा है। जबकि उत्तराखंड में 4365 हेक्टेयर भूमि पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, ऐसे में रेलवे अपनी भूमि का उपयोग नहीं कर पा रहा है,
ये है प्लान: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि देश भर में वंदे भारत जैसी स्पेशल ट्रेन चलानी है। जिसके तहत अवैध कब्जे हटाना बेहद आवश्यक हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा रेलवे स्टेशनों के विस्तार के लिए रेलवे के आस-पास हुए अतिक्रमण को हटाना बेहद जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट में रेल मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी स्टेशन ही एक विकल्प है जिसका विस्तार किया जा सकता है,
5 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी रोक : सुप्रीम कोर्ट ने 29 एक्ट भूमि से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि 50 हजार लोगों को रातों-रात नहीं हटाया जा सकता है। रेलवे के मुताबिक उसकी जमीन पर 4365 परिवारों ने अवैध कब्जा है,