हल्द्वानी: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर आयुक्त हल्द्वानी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है की वनभूलपुरा मीट मार्किट मे अवैध अतिक्रमण की जानकारी मिली है, लिहाज़ा उस अतिक्रमण को हटाया जाना जरुरी है, इस अतिक्रमण को लेकर जारी आदेश मे कहा गया है की उत्तराखंड नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रविधान के तहत अतिक्रमणकारी कल 1 बजे तक स्वयं ही अतिक्रमण हटा ले अन्यथा इसके बाद नगर निगम खुद ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर देगा,

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