उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी में अतिक्रमण पर सख्त नजर आ रहा है, नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में शहर के सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के लिए निजी सम्पतियों को न हटाकर केवल सरकारी सम्पतियों को हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग को निर्देश जारी कर कहा है कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी सम्पति धारकों को एक सप्ताह में नोटिस जारी करके उनकी समस्याओं की जनसुनवाई करें और अवैध पाए गए अतिक्रमण को हटाएं, अभी तक अतिक्रमण का हटाये गए जो मलवा फुटपाथ पर डाला गया है उसे शीघ्र दस दिन के भीतर हटाएं, मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने फरवरी माह की तिथि नियत की है, नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज बस स्टेशन तक स्थानीय लोगो सहित अन्य यात्रियों को आए दिन जाम का सामना करना पड़ता है। जो सभी के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। प्रशासन इन दिनों जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सड़क चौड़ी करने में जुटा हुआ है। जिसके लिए मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक प्रशासन ने सरकारी संपत्तियों को तोड़ दिया गया है। लेकिन सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी सम्पतियों पर अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई। जो सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहे है,