नैनीताल: उत्तराखंड में आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, कोर्ट ने सरकार से इस मामले में 10 अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा है, हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी, धामी सरकार ने कुछ दिन पहले ही नई आबकारी नीति पर मुहर लगाई थी लेकिन यह मामला हाईकोर्ट में है, याचिका में कहा गया है की किस आधार पर दुकानों का रिन्यूअल किया जाय क्योंकी सरकार ने उन्हें रिन्यूअल का समय भी कम दिया है, 25 मार्च को सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर पुराने लाइसेंसधारी को 29 मार्च तक अपने दुकानों का रिन्यूअल करा लेने को कहा था, याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने दुकानों के लॉटरी सिस्टम सेआवंटन का समय भी कम दिया है, इसके अलावा 29 मार्च को रिन्यूअल तो 30 मार्च को अवकाश और 31 दुकानों का लॉटरी से आवंटन है लिहाजा, सरकार ने उन्हें एक दिन का समय तक नहीं दिया है.