नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट में विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले में सुनवाई हुई, नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया हैं और 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिया हैं, विधानसभा सचिवालय से इस पर दो सप्ताह में अतिरिक्त जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च की तिथि नियत की गयी हैं, याचिका में कहा गया हैं की विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकहित को देखते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जबकि पूर्व में तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों को चार वर्ष से कम की सेवा में नियमित कर दिया गया, लेकिन उन्हें 6 वर्ष के बाद भी नियमित नहीं किया गया…..अब निष्कासित कर्मचारियों की तरफ से कोर्ट में विधानसभा की जांच रिपोर्ट को याचिका में संशोधन प्रार्थना पत्र के माध्यम से चुनौती दी गयी. जिसमें कहा गया है कि साल 2001 से 2015 तक की नियुक्तियां भी अवैध हैं, जबकि साल 2016 से 2021 तक हुई नियुक्तियों की जांच की गई जो अवैध पाई गई. इसी आधार पर उन्हें निष्कासित किया गया है. याचिका कर्ता के मुताबिक जांच के बाद उन्हें सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया…….