उत्तराखंड : नैनीताल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाया है, हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों और डीएफओ को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग और वन भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, यही नहीं अपने क्षेत्र के हाईवे सहित सड़कों के आसपास अतिक्रमण का जायजा लेने, अतिक्रमण को चिन्हित करने, हटाने की कार्ययोजना तैयार करने और कार्रवाई की रिपोर्ट फोटोग्राफ के साथ पेश करने के आदेश दिए हैं, कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट चार सप्ताह में देने के लिए कहा हैं, हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।