नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में मशीनों के द्वारा खनन किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज़ सुनवाई की, मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने मशीनों(जेसीबी, पोकलैंड) से खनन पर रोक लगाते हुए सचिव खनन से पूछा है की वन निगम की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रुपया और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपया प्रति कुंतल रॉयल्टी कैसे है, मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी, दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया है की सरकारी व प्राइवेट खनन की रॉयल्टी दरों में काफ़ी अंतर हैं, वन निगम की वेबसाइट पर 31 रुपया प्रति कुंतल और प्राइवेट में 12 रुपया प्रति कुंतल रॉयल्टी निर्धारित है जिसकी वजह से प्राइवेट खनन कारोबारी कम टैक्स दे रहे है जिससे सरकार को घाटा हो रहा है. याचिका में सरकारी और प्राइवेट एक समान रॉयल्टी दरें निर्धारित करने की मांग की गई है,

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