नैनीताल: पिरान कलियर शरीफ में हिन्दू युवती द्वारा नमाज पढ़ने के मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, नैनीताल हाईकोर्ट ने कलियर सरीफ में युवती को नमाज पढ़ने के साँथ ही पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं, हाईकोर्ट ने कहा की जब भी युवती नमाज पढ़ने जाये तो उससे पहले एक प्रार्थना पत्र संबंधित थाने के SHO को दें और SHO उनको सुरक्षा प्रदान करें, मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा आपने धर्म नहीं बदला है फिर क्यों आप नमाज पढ़ना चाहती हैं युवती द्वारा कोर्ट को बताया गया कि वह इससे पर प्रभावित है इसलिये पिरान कलियर में नमाज पढ़ना चाहती है मगर उनको नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है लिहाजा उनको पुलिस सुरक्षा में नमाज पढ़ने की अनुमति प्रदान की जाये

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