हल्द्वानी: हल्द्वानी रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले पर अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट क़े रेलवे के 29 एकड़ जमीन से 4365 घरों को हटाए जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को रोक लगा दी थी, और इसकी अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय की थी, अब इस पूरे मामले पर कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बनभूलपुरा क्षेत्र के सभी नेताओं ने डेरा डाला हुआ है, पूरे मामले को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है, फिलहाल जिला प्रशासन की टीम ने सीमांकन का काम रोक दिया है क्योंकि अभी इसमें रेलवे से दस्तावेज मांगे गए हैं राजस्व और रेलवे के दस्तावेजों के मिलान के बाद ही रेलवे की वास्तविक भूमि का पता चल पाएगा।

error: