हल्द्वानी: सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर हल्द्वानी नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने सख्त रुख अपनाया है, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, और परिवहन को लेकर सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं, उन्होंने जारी किये आदेश में साफ किया है की प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उत्पादन कार्य पाए जाने पर 5 लाख का जुर्माना और संबंधित भवन को सील कर दिया जाएगा, सिंगल यूज प्लास्टिक का ट्रांसपोर्ट के दौरान प्रयोग किए जाने पर 2 लाख का जुर्माना और संबंधित वाहन को सील करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, नगर आयुक्त के आदेश के मुताबिक यदि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भंडारण कहीं पाया गया तो 1 लाख का जुर्माना और संबंधित भवन को सील कर दिया जाएगा, फड़, ठेली पर यदि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग होते हुए मिला तो संबंधित बढ़िया ठेले को जब्त कर लिया जाएगा, दूसरी तरफ यदि होटल रेस्टोरेंट या शोरूम में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग हुआ तो 1 लाख का जुर्माना और संबंधित प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा,
इस दिन से शुरू होगी कार्यवाही : इस आदेश पर कार्यवाही 20 जनवरी 2023 से शुरू होगी, नगर आयुक्त ने जारी किए आदेश में साफ किया है कि यदि किसी के पास वर्तमान में सिंगल यूज प्लास्टिक है और वह उसका प्रयोग कर रहा है तो वह नगर निगम में तत्काल सिंगल यूज प्लास्टिक को जमा करवा दें नहीं तो 20 जनवरी के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक पर बड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी,