नई दिल्ली: UK PCS की मुख्य परीक्षा की मेरिट में शामिल करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं बाहरी राज्य की महिला अभ्यर्थियों को सुप्रीम झटका लगा है, महिला अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की विशेष अनुग्रह याचिका पर सुनवाई के दौरान PCS मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अनुरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा की महिला क्षैतिज आरक्षण के लिए राज्य सरकार एक्ट बना चुकी है और एक्ट को उच्च न्यायालय में पहले ही चुनौती दी गई है। राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट me पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2022 की प्रति पेश की।

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