नई दिल्ली/हल्द्वानी: उत्तराखंड हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से 4365 परिवारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गयी है, नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद 4365 परिवारों के घरों पर फिलहाल बुलडोज़र नही चलेगा, इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी, आज़ हुई सुनवाई क़े दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा की इतने सारे लोग लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, उनके पुनर्वास क़े बारे में सोचना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा- 50 हजार लोगों को रातों-रात नहीं उजाडा जा सकता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोगों को बड़ी राहत मिली है, गौरतलब है की 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा था, 2 जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर आज़ सुनवाई हुई और करीब 50 हज़ार से ज्यादा लोगों को राहत मिल गयी, इससे पहले आज़ सुबह से लेकर पूरे दिन भर बनभूलपुरा क्षेत्र में दुआओं और नमाज का सिलसिला रहा और सियासी माहौल भी गर्म रहा,

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