हल्द्वानी: कन्फेक्शनरी की दुकानों पर पान मसाला,गुटका, बीड़ी सिगरेट व तंबाकू उत्पादों क़ी बिक्री पर पाबंदी लगा दी गयी है, इस बाबत नगर आयुक्त हल्द्वानी ने एक पत्र जारी किया है, पत्र के माध्यम से कहा गया है कि नगर निगम सीमान्तर्गत व्यवसायरत सभी तम्बाकू उत्पादों के विपणन, भण्डारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, विनिर्माण करने वाले सभी व्यवसायियों को निर्देशित किया जाता है कि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम से ट्रेड लाईसेन्स/ अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लें, ऐसा न किये जाने पर निर्धारित अवधि के उपरांत ऐसे व्यवसायियों के विरूद्ध नगर निगम द्वारा आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, इसके अलावा टॉफी, कॅण्डी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ आदि की दुकानों पर तम्बाकू उत्पादों का विक्रय नहीं होगा, यदि कोई व्यवसायी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उपरोक्त कानूनों/उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

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